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उत्तराखंड परिवहन निगम ने चार धाम यात्रा को लेकर जारी करी एसओपी।

देहरादून – आगामी 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रा में संचालित सभी कॉमर्शियल वाहनों का ग्रीनकार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही चालक के लाइसेंस में पर्वतीय मार्गों पर गाड़ी चलाने का अनुभव होना भी जरूरी है।

 

परिवहन निगम की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक चालक और परिचालक का वर्दी पहनना और यात्रा शुरू करने और वापसी में यात्रा चेकपोस्ट पर वाहन की प्रविष्टि कराना भी अनिवार्य किया गया है। पर्वतीय मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह चार बजे तक वाहन संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और वाहन चालकों को ड्यूटी के साथ विश्राम करने की भी सलाह दी गई है। वाहन चालको को कहा गया है कि लगातार स्टेयरिंग ड्यूटी न करें और प्रयाप्त विश्राम भी करें। यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण और ट्रिपकार्ड लेना भी जरूरी है। इसके साथ ही यात्रा में पदनाम के बोर्ड, सायरन, हूटर, लाल, पीली, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न व फैंसी लाइट लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि यात्री पर्वतीय मार्गों पर अकुशल एवं अप्रशिक्षित वाहन चालक के साथ यात्रा न करें।

 

चालक ओवर स्पीड न करें और यात्री प्राइवेट वाहन को किराए पर लेकर यात्रा न करें। सरकार की ओर से अधिकृत किए गए वाहनों के साथ ही यात्रा करें। वाहन चालकों से कहा गया है कि वाहनों को प्राकृतिक स्रोतों के पानी में नहीं धोएं। वाहन खाई की ओर पार्क न करें। इसके साथ ही वाहन के सभी प्रपत्र आरसी, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट, उत्तराखंड में मोटर वाहन का कर जमा किया गया प्रमाणपत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण प्रति साथ रखें। परिवहन निगम ने यात्रा मार्गों पर एक धाम की यात्रा तीन दिन, दो धाम की पांच दिन, तीन धाम की यात्रा सात दिन, चारधाम की यात्रा के लिए 10 दिन की अवधि निर्धारित है।

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