अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और सेवा में कमी पाए जाने पर रुद्रपुर स्थित फर्म को 1.80 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है।

द्वाराहाट क्षेत्र के रावलसेरा निवासी श्याम सिंह ने रुद्रपुर की एमएस सिद्धार्थ रेफ्रिजरेशन फर्म से डिस्प्ले काउंटर फ्रिज खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया था। परिवादी ने 50 हजार रुपये एडवांस ऑनलाइन माध्यम से दिए थे,जबकि शेष राशि बैंक ऋण के जरिए सीधे फर्म के खाते में स्थानांतरित हुई। आरोप है कि फर्म ने खराब फ्रिज सप्लाई किया, जिसे कई बार शिकायत के बावजूद ठीक नहीं किया गया।

आयोग ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई की

परिवादी का कहना था कि खराब उपकरण के कारण उसका डेयरी व्यवसाय प्रभावित हुआ और वह बैंक ऋण की किस्तें चुकाने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही विपक्षी द्वारा फर्जी कोटेशन और बिल देने का भी आरोप लगाया गया। नोटिस के बावजूद फर्म की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद आयोग ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई की।आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि विपक्षी द्वारा सेवा में स्पष्ट कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है। इसलिए फर्म को निर्देशित किया गया कि वह 45 दिनों के भीतर 1.50 लाख रुपये की मूल राशि, 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करे।

आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र कांडपाल की पीठ ने आदेश देते हुए कहा निर्धारित समय में भुगतान न होने पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आदेश का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

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